Samagra Social Security Scheme – समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है? जानें लाभ और आवेदन प्रक्रिया

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मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में गरीब और निराश्रित लोगों के लिए समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की शुरुआत की है, इसकी मदद से राज्य के ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तथा जो बेसहारा हैं, उन्हें वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है।

इस योजना के तहत वृद्ध लोग, विकलांग, दिव्यांग और गरीब वर्ग के लोगों को कवर किया जाता है, ऐसे में आज हम इस लेख के जरिए MP Samgra Suraksha Pension Yojana के आवेदन, जरूरी दस्तावेज इत्यादि के बारे में विस्तार से बताएंगे, इसलिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।

Samagra Social Security Scheme क्या है?

मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा निराश्रित वृद्ध, विधवा, दिव्‍यांग और गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन प्रदान किया जाता है। इसके तहत ऐसे 60 वर्ष के वृद्ध पुरुष और महिला जो अपने भरण पोषण की क्षमता नहीं रखते है, तथा 6 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु तक के दिव्‍यांग बच्‍चों को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि तथा 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्‍यांगजनों को लाभान्वित किया जाता है। इस योजना से ऐसे लोगों को समाज के मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है।

लाभ

इस समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आने वाले समस्त वृद्व, विधवा, निराश्रित एवं दिव्‍यांग लाभार्थी को को रु. 600/- प्रतिमाह राज्य के कोष से पेंशन प्रदान किया जाता है। भविष्य में लाभ की राशि बढ़ाई भी जा सकती है। इस पोर्टल पर निम्नलिखित प्रकार के पेंशन प्रदान किए जाते हैं-

Samagra Social Security Scheme के लिए पात्रता

  • आवेदक 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध हो।
  • 18 वर्ष से अधिक आयु की निराश्रित विधवा महिला जो आयकरदाता न हो, शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो, और किसी भी प्रकार का पेंशन प्राप्‍त न कर रही हो।
  • 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्‍यांग व्याक्ति जिनकी दिव्‍यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो, आयकरदाता न हो, शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो।
  • 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के दिव्‍यांग जिनकी दिव्‍यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो को दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि।
  • वृद्वाश्रम में निवासरत 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध भी इस सूची में शामिल हैं।

MP Samgra Suraksha Pension Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज

MP Samgra Suraksha Pension Yojana के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची निम्नलिखित है-

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • बैंक अकाउंट नंबर
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • निःशक्ता प्रमाण पत्र
  • समग्र सदस्य आईडी नंबर
  • आयु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

MP Samgra Suraksha Pension Yojana के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

अगर आप MP Samgra Suraksha Pension Yojana के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में उपरोक्त दस्तावेजों के साथ संलग्न करके आवेदन कर दें। नीचे दिए गए लिंक के जरिए आप ऑफलाइन आवेदन पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं।

MP Samgra Suraksha Pension Yojana आवेदन फॉर्म

MP Samgra Suraksha Pension Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

मध्यप्रदेश के जो नागरिक समग्र सामाजिक पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उनको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा-

  • सबसे पहले उम्मीदवार सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल की इस आधिकारिक वेबसाइटhttps://socialsecurity.mp.gov.in/OnlineServices/Default.aspx जाएं।
  • इसके बाद आपको होमपेज पर मौजूद “सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएँ” पर क्लिक करें।
  • उसके बाद नए पेज पर “पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन” के लिंक पर क्लिक कर दें।
Samagra Social Security Scheme Apply Online - Step 1
  • अब स्क्रीन पर आवेदन करने के लिए एप्लिकेशन फॉर्म खुल जाएगा, यहां मांगी गई सारी जरूरी जानकारियां दर्ज करें।
  • यहां आपको आपको स्थानीय निकाय का चयन करके समग्र सदस्य आईडी भी भरनी होगी।
  • अब अंत में आपको पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करें।
Samagra Social Security Scheme Apply Online - Step 2
  • इसके बाद आपके सामने एक नया आवेदन फॉर्म खुलेगा, यहां आपको सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • फॉर्म पूरा हो जाने के बाद आप सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर दें।

इसके बाद आपके आवेदन पत्र को विभाग द्वारा सत्यापित किया जाएगा, तथा उसके बाद आपको संबंधित योजना का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा।

Samagra Social Security Scheme से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न

MP Social Security Pension Scheme क्या है?

मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में गरीब और निराश्रित लोगों के लिए एक पेंशन योजना की शुरुआत की है, इसे ही समग्र सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजना का नाम दिया गया है। इसकी मदद से राज्य के ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तथा जो बेसहारा हैं, उन्हें वित्तीय लाभ के जरिए कवर किया जाता है।

MP Social Security Pension Scheme की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

MP Social Security Pension Scheme की आधिकारिक वेबसाइट – https://socialjustice.mp.gov.in/ है।

Samagra Social Security Scheme के तहत कितने रुपए का लाभ प्रदान किया जाता है?

Samagra Social Security Scheme के तहत आने वाले लाभार्थियों को 600 रुपए प्रतिमाह की राशि प्रदान की जाती है।

सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए आवेदन करते समय जरूरी दस्तावेज कौन-कौन से आवेदक के पास होने चाहिए?

Samagra सुरक्षा पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक के पास उसका आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, Samagra ID Number, निःशक्ता प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, आदि होना चाहिए।