लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाले लाभ का परित्याग

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मध्यप्रदेश में राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही लाडली बहना योजना का लाभ उन सभी पात्र महिलाओं को प्रदान किया जा रहा है, जिन्होंने इस योजना के लिए आवेदन किया है. इस योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रतिमाह प्रदान की जा रही है. इस योजना का लाभ 1.29 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिल रहा है.

इस योजना के तहत कोई भी महिला लाभार्थी स्वयं को मिलने वाले लाभों का स्वेच्छा से परित्याग कर सकती है, इसके लिए सरकार ने आधिकारिक वेबसाइट - cmladlibahna.mp.gov.in पर बकायदा एक विकल्प मुहैया कराया है, इस लेख में हम लाभ के परित्याग के चरणों के बारे में चर्चा करेंगे.

लाभ परित्याग करने की प्रक्रिया

लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाले लाभ का परित्याग

अब नीचे दिए गए स्वघोषणा "मैं मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 में पात्र हितग्राही हूँ। मैं स्वेछा से इस योजना में प्राप्त होने वाली मासिक आर्थिक सहायता राशि का परित्याग करना चाहती हूँ।" पर सहमती दें, और सुरक्षित करें के ऊपर क्लिक कर दें.

महत्वूर्ण बिंदु

  • पंजीकृत महिलाएं (लाभार्थी) जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ ले रही हैं, यदि वह योजना का लाभ भविष्य में नहीं लेना चाहती हैं तो वह लाभ-परित्याग विकल्प द्वारा अपनी पात्रता का परित्याग कर सकती है।
  • यदि आपके द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजनान्तर्गत लाभ-परित्याग की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती है, तो आप भविष्य में दोबारा योजना के लाभ हेतु आवेदन नहीं कर पाएंगे।
  • अधिक जानकारी के लिए हेल्प डेस्क नंबर "0755 2700800" पर संपर्क करें.

लाड़ली बहना योजना के लाभ का परित्याग क्यों किया जा सकता है?

लाड़ली बहना योजना के तहत मिलने वाले लाभ को कुछ विशेष परिस्थितियों में छोड़ने का विकल्प मौजूद है, जैसे:

  • आर्थिक स्थिति में सुधार: यदि लाभार्थी की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाता है और उन्हें अब आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं है।
  • दूसरी सरकारी योजनाओं के साथ अयोग्यता: यदि लाभार्थी दूसरी किसी योजना से लाभ प्राप्त कर रही हैं और नियमों के अनुसार वे दोनों योजनाओं का लाभ एक साथ नहीं ले सकतीं।
  • स्वेच्छा से लाभ छोड़ना: यदि कोई महिला स्वयं इस योजना से बाहर निकलना चाहती है, तो वह लाभ का परित्याग कर सकती है।